रिटर्निंग अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी नागरिक अमन कुमार ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव-2024 के लिए नामांकन प्रक्रिया का कार्य 5 सितम्बर से प्रारंभ हो चुका है। शुक्रवार को सायं तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन दर्ज नहीं करवाया गया।

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रिटर्निंग अधिकारी अमन कुमार ने कहा कि पिहोवा विधानसभा से नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर होगी। प्राप्त नामांकन पत्रों की छंटनी का कार्य 13 सितंबर को होगा और 16 सितंबर तक नामांकन वापिस लिया जा सकता है। इस शेड्यूल के अनुसार 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी और 10 अक्टूबर से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करवानी होगी। उन्होंने कहा कि पिहोवा में 125 स्थानों पर 204 बूथ स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 107 बूथ ग्रामीण क्षेत्र में तथा 18 बूथ शहरी क्षेत्र में स्थापित हैं। उपमंडल पिहोवा में कुल 1 लाख 86 हजार 786 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें से 96 हजार 677 पुरुष मतदाता, 90 हजार 105 महिला मतदाता तथा 4 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं।

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाना प्रत्येक संबंधित अधिकारी की जिम्मेवारी है और चुनाव से जुड़ा प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी अपना कर्तव्य समझकर चुनाव के दौरान अपनी डयूटी करें ताकि चुनावों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा सके। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तलवार, भाला, गंडासा, चाकू, छुरी, लाठी, साइकिल चैन व अन्य आग्नेय हथियार लेकर नहीं चल सकता। ये आदेश विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक प्रभावी रहेंगे। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा सिख धर्म में वर्णित नियमानुसार कृपाण रखने की छूट रहेगी। साथ ही डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी के तहत बिना अनुमति और चिन्हित स्थानों के अलावा पोस्टर आदि भी नहीं लगाए जा सकते हैं। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस को भी प्रचार सामग्री छापते समय उसपर स्वयं सहित छपवाने वाले का ब्यौरा अंकित करना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है। एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र पीठासीन अधिकारी के पास जमा करवाने आते समय अधिकतम तीन वाहनों की अनुमति होगी और कार्यालय की 100 मीटर परिधि में वाहन खड़े करने होंगे। उम्मीदवार सहित पीठासीन अधिकारी के कार्यालयों में अधिकतम 4 व्यक्तियों की प्रविष्टि की अनुमति होगी। इन दिशा-निर्देशों की किसी प्रकार की अवहेलना को सहन नहीं किया जाएगा।

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