हुड्डा कन्वेंशन सेंटर में सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों को POSH Act पर प्रशिक्षण
फरीदाबाद : 21 जनवरी। उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा के आदेशानुसार आज जिला कार्यक्रम अधिकारी मीनाक्षी चौधरी के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास फरीदाबाद के सौजन्य से हुड्डा कन्वेंशन, सेक्टर 12 में सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित (POSH Act,2013) के अंतर्गत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) सतबीर मान ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।
एडीसी) सतबीर मान ने कहा कि महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण कार्यस्थळ सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। POSH Act, 2013 का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है, जब सभी संस्थान इसके प्रावधानों को भली-भांति समझें और ईमानदारी से लागू करें। उन्होंने सभी संस्थानों से आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के गठन और नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में कार्यस्थल पर सुरक्षित,सम्मानजनक एवं संवेदनशील वातावरण सुनिश्चित करना तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम POSH Act,2013 के बारे में सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों को जागरूक करना, प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने तथा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु समिति(LC) के साथ सहयोग करने के बारे में अवगत करवाया गया।
मार्था फैरेले फाउंडेशन के पियूष गोदार द्वारा POSH Act,2013 के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों, यौन उत्पीड़न की परिभाषा,रोकथाम एवं निवारण की प्रक्रिया के सबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रोटेक्शन ऑफिसर हेमा कौशिक, वन स्टॉप सेंटर केंद्र प्रशासिका मीनू, पोषण अभियान की जिला संयोजक गीतिका भी उपस्थित रहीं। साथ ही कार्यक्रम में स्थानीय समिति (LC),विभिन्न सरकारी विभागों से आए अधिकारियों तथा निजी क्षेत्र से आए आंतरिक समिति (IC)के सदस्यों ने भाग लिया।



