Faridabad : आज डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण करने वाले वेंडर्स की के साथ निगम के नियमों का सही तरीके से पालन कराने सम्बन्धी बैठक निगम के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित की गई।
यह बैठक स्पेशल ऑफिसर सेनिटेशन असवीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में सभी वेंडर्स को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए कि सभी को नगर निगम के साथ पंजीकरण करवाना अनिवार्य है तथा पंजीकरण के पश्चात ही कार्य किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत कार्य करना सभी के लिए अनिवार्य है।
बैठक में निर्देश दिए गए कि
केवल सेग्रीगेट किया हुआ (गीला-सूखा अलग) कचरा ही उठाया जाएगा।
कचरा संग्रहण के लिए कम्पार्टमेंट वाली गाड़ी का ही उपयोग किया जाएगा।
एकत्रित कचरे को निर्धारित ट्रांसफर स्टेशन स्थान पर ही खाली किया जाएगा। सभी ये कार्य सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के अनुरूप ही किए जाएंगे।
यदि कोई वेंडर नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध चालान किया जाएगा तथा नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि किसी घर से कचरा सही तरीके से सेग्रीगेट कर नहीं दिया जाता है, तो संबंधित नागरिक/गृहस्वामी के खिलाफ भी चालान एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा उन्होंने वेंडर को निर्देश दिए हैं कि वह अपनी सभी पुरानी डीजल की गाड़ियां भी इस्तेमाल न करें और स्वच्छता सर्वेक्षण में सहयोग करें।
उन्होंने सभी नागरिकों से अपील है कि वे गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करके ही घर से देंगे तथा नगर निगम का शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करेंगे।
बैठक में एसबीएम से एक्सपर्ट कल्पना मंडल, सफाई निरीक्षक हरबीर रावत, सफाई निरीक्षक जगवीर चौहान, सफाई निरीक्षक बृजमोहन शर्मा,सहायक सफाई निरीक्षक अजीत रावत सहित सभी वार्डों के वेंडर मौजूद रहे।



