*तोशाम विधान सभा क्षेत्र की मतदाता सूची मे कुल 220604 मतदाता-: अश्विर नैन*:-

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*कहा:- 117009 पुरुष व 103594 महिला तथा एक थर्ड जैण्डर मतदाता शामिल*:-

*लोकतंत्र प्रणाली में एक-एक वोट का बहुत बड़ा महत्व है, मतदान करना सब मतदाताओं का अधिकार*:-

तोशाम,27 अगस्त।

रिटर्निगं अधिकारी कम एसडीएम अश्विर नैन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार आज तोशाम-58 विधान सभा की फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। विधान सभा क्षेत्र में मतदाता सूची मे कुल 220604 मतदाता हैं। इनमें से 117009 पुरुष व 103594 महिला तथा एक थर्ड जैण्डर मतदाता हैं।

उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन आज मंगलवार 27 अगस्त, 2024 को किया गया है। यह मतदाता सूची विधान सभा क्षेत्र में सभी 233 बूथों के बीएलओ के पास भिजवा दी गई है।

अश्विर नैन ने आगे बताया कि एक जुलाई, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके जिन युवाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो वे अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर फार्म संख्या 6 भरकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर पहले हर वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर वोट बनाए जाते थे। अब भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार वोट बनवाने की अर्हता तिथि को वर्ष में चार बार किया गया है। अब पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्तूबर को वोट बनवाने की अर्हता तिथि निर्धारित की गई है।

एसडीएम ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की मंगलवार 27 अगस्त को प्रकाशित होने वाली संशोधित मतदाता सूची में किसी पात्र युवा का नाम नहीं है तो वह बीएलओ से संपर्क कर फार्म 6 भरकर अपना वोट बनवा सकता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए पांच सितंबर को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आरंभ होगी। नामांकन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। अंतिम तिथि से 10 दिन पहले यानी 2 सितंबर तक वोट बनवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। वोट बनवाने के लिए युवा एनवीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

रिटर्निगं अधिकारी कम एसडीएम अश्विर नैन ने कहा कि लोकतंत्र प्रणाली में जनता सर्वोपरि होती है और एक-एक वोट का बहुत बड़ा महत्व होता है। मतदान करना सबका अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र होना, मतदान करने का अधिकार नहीं देता। वोट डालने के लिए व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है, उसी से वोट डालने का अधिकार मिलता है। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है वो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि सहित 12 प्रकार के अपने आईडी दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकते है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का लक्ष्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से चुनाव सम्पन्न करवाना है। हर मतदाता को पोलिंग स्टेशन तक सरल, सुगम व जल्द पहुच उपलब्ध हो इसके लिए विभिन्न प्रकार के एप भी तैयार किए गए हैं। इन एप के माध्यम से मतदाताओं, उम्मीदवारों व अन्य राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी मिलेगी।

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