अधिकारी श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत मृतक श्रमिक के परिवार को 48 घंटे में लम्बित ब्याज राशि का करवाये भुगतान :- उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला

0
6
  • अधिकारी पेंशन के मामलों को प्राथमिकता से निपटाये
  • ओमेक्स सिटी द्वारा ईडीसी व आईडीसी की लम्बित राशि के भुगतान बारे दिये दिशा-निर्देश
  • डेयरी कॉम्पलेक्स विकसित करने की ली अधिकारियों से जानकारी
  • एचएसआईआईडीसी को ब्याज की लम्बित राशि का शीघ्र भुगतान तथा संबंधित कर्मचारी की पेंशन राशि से शिकायतकर्ता को वकील की फीस का भुगतान करने के दिये निर्देश
  • क्राप्ट टीचर को गलत सूचना देने वाले कर्मचारी के विरुद्घ कार्यवाही के दिये निर्देश
    रोहतक, 5 अगस्त : उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता मंजू पत्नी रमेश कुमार को शेष ब्याज की लम्बित राशि का 48 घंटे में भुगतान करवाना सुनिश्चित करें। श्रम आयुक्त ने अपने फैसले में शिकायतकर्ता को 12 प्रतिशत ब्याज सहित राशि का भुगतान करने का फैसला दिया था।
    दुष्यंत चौटाला आज स्थानीय जिला विकास भवन के डीआरडीए सभागार में जिला लोकसम्पर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैठक के एजेंडे में शामिल शिकायतों की सुनवाई कर रहे थे। बैठक में 16 शिकायतों के अलावा तीन अतिरिक्त एजेंडे शामिल किये गए थे, जिनमें से ज्यादातर शिकायतों का मौके पर निपटारा कर दिया गया तथा शेष शिकायतों के संदर्भ में कमेटियां गठित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए। बैठक में स्थानीय तेज कॉलोनी निवासी मंजू पत्नी रमेश कुमार ने ब्याज की लम्बित राशि का भुगतान करवाने की मांग की थी। उपमुख्यमंत्री ने घटना की पूर्ण जानकारी लेने के बाद संबंधित अधिकारियों को 48 घंटे में लम्बित राशि का भुगतान करवाने के निर्देश दिये।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here