उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आह्वान किया

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कि वे आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करें। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोग द्वारा जमानत राशि निर्धारित की गई है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आयु सवीक्षा की तिथि 25 वर्ष होनी चाहिए तथा उसका नाम राज्य की वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। प्रस्तावक का नाम भी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान मतदाता सूची में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा आम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि निर्धारित की गई है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए 5 हजार रुपये जमानत राशि निर्धारित की गई है। सभी राजनीतिक दल व चुनाव प्रत्याशी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों की पालना सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों (महम-60, गढ़ी-सांपला-किलोई-61, रोहतक-62 व कलानौर अजा-63) के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र व फार्म 26 प्रस्तुत करें। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार चुनाव से संबंधित खर्चों के लेनदेन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व अलग से एक बैंक खाता खुलवाये तथा इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को दें। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, चुनावी प्रत्याशी किसी निजी व सरकारी संपत्ति को प्रचार के लिए पोस्टर, झंडे, बैनर, वॉल पेंटिंग, होल्डिंग आदि लगाकर गंदा नहीं कर सकते। संपत्ति का विरूपण करना कानूनन जुर्म है। दोषी पाये जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी। माइक व लाउडस्पीकर की पूर्व अनुमति ले। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक माइक / लाउडस्पीकर व रैली इत्यादि का आयोजन न किया जाये।

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