फरीदाबाद, 13 नवंबर(ANURAG SHARMA) उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा कि जिला में जिन बेरोजगारों ने रोजगार विभाग में अपना नाम पंजीकरण करवा रखा है और वह नाम दर्ज पिछले 3 वर्षों से नियमित रूप से पंजीकृत करवाया जा रहा है तो वह बेरोजगार बेरोजगारी भत्ते के लिए अपना आवेदन रोज दे सकते हैं।मंडल रोजगार अधिकारी श्रीमती सुनीता यादव ने बताया कि रोजगार विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष शिक्षित बेरोजगारों से नवंबर माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उनके लिए रोजगार विभाग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आवेदक के पास जिला का रिहायसी प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवेदक का 1 नवंबर 2021 को 3 वर्ष पुराना पंजीकरण होना चाहिए। आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता को अपडेट किया गया है तो उसे 1 नवंबर 2021 को 3 वर्ष पूरे होने चाहिए।श्रीमती सुनीता यादव ने आगे बताया कि आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और बेरोजगारी भत्ते के लिए परिवार की वार्षिक आय के सभी स्रोतों से ₹300000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। रिहायशी व कमर्शियल संपत्ति की कीमत 10 लाख से अधिक ना हो साथ ही कृषि योग्य भूमि भी 2 हेक्टेयर से अधिक आवेदक की नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आवेदक अप्रेंटिस या सक्षम युवा कार्यक्रम पर काम ना करता हो। उन्होंने बताया कि शादीशुदा महिला के केस में उसके ससुराल के परिवार की आय शामिल होगी न की उसके माता पिता व भाई बहन के परिवार की।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here