रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार पर रहेगा प्रतिबंध*

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*- जिलाधीश ने धारा 163 के तहत जारी किए आदेश, लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार के लिए लेनी होगी अनुमति*

*रेवाड़ी, 22 अगस्त*

जिलाधीश अभिषेक मीणा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार से संबंध में भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए उचित प्रतिबंध लगाए हैं। आदेशों के अनुसार चुनाव अवधि के दौरान, लाउडस्पीकर का उपयोग, चाहे वह किसी भी प्रकार के वाहनों पर लगाया गया हो या चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक बैठकों में लगाया गया हो, केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही इस्तेमाल किया जा सकेगा।

जिलाधीश ने बताया कि लाउडस्पीकर के द्वारा रात्रि 10 से सुबह 6 बजे के बीच चुनाव प्रचार व अन्य गतिविधि नहीं की जा सकेगी। आदेशों की उल्लंघना पर लाउडस्पीकरों को उपकरणों सहित जब्त कर लिया जाएगा। सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार और ट्रक, टेम्पो, कार, टैक्सी, वैन, तिपहिया वाहन, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि सहित चलती गाड़ी पर लाउडस्पीकर का उपयोग करने की संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी से पूर्वानुमान लेनी होगी व पंजीकरण पहचान संख्या सूचित करनी होगी। अगर कोई भी वाहन जिस पर उक्त लिखित परमिट के बिना लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है, उसे लाउडस्पीकर और उपकरणों के साथ तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके कार्यकर्ताओं, समर्थकों और समर्थकों द्वारा उपरोक्त निर्देश के किसी भी उल्लंघन या गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा और भारतीय न्याय संहिता 223 और कानून के अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा।

*शांतिपूर्ण चुनाव के मद्देनजर जिले में धारा 163 लागू

जिलाधीश अभिषेक मीणा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 163 लागू करते हुए बगैर अनुमति के पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने सहित अन्य प्रतिबंध लगाए हैं। आदेशों के तहत नागरिकों के घातक हथियार, फायर आर्म, गंडासा, किरपाण, चाकू, कुल्हाड़ी, जेली, लाठी लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। जिलाधीश द्वारा भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 के तहत पारित यह आदेश संपूर्ण विधानसभा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेंगे।

*लाइसेंसी हथियार धारकों को जमा करने होंगे हथियार

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर जिला के सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने हथियार संबंधित पुलिस स्टेशन में तुरंत प्रभाव से जमा करने होंगे। इस संबंध में जिलाधीश अभिषेक मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश पारित किए हैं। जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत सभी लाइसेंस धारकों को अपने आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद को संबंधित एसएचओ के पास जमा करने होंगे इसके साथ ही उनसे उचित रसीद भी प्राप्त करें। आदेशों में कहा गया है कि मानव जीवन और संपत्ति के लिए खतरा और सार्वजनिक शांति, दंगा और झगड़े को रोकने के लिए और साथ ही शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है। ऐसे में अपने हथियार तुरंत प्रभाव से संबंधित थानों में जमा करवाएं। उन्होंने बताया कि एसएचओ संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक जमा किए गए सभी आग्नेयास्त्रों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होगा। लाइसेंस धारक चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी भी तारीख को रसीद पेश करने पर एसएचओ से अपने आग्नेयास्त्र वापस ले सकते हैं। हालांकि, यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी जिला में इन आदेशों की पालना करवाएंगे।

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