सभी मैरिज गार्डन, वाटिका, रिजॉर्ट, बैंक्विट हॉल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, होटल इत्यादि अपने यहां आने वाले यात्रियों की पार्किंग की व्यवस्था करें सुनिश्चित, उनकी वजह से यातायात में परेशानी होने पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई

फरीदाबाद:-14 अप्रैल, जैसा कि आपको विदित है कि शादियों के सीजन के चलते बाजार में भीड़ बढ़ जाती है तथा ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी के मद्देनजर डीसीपी ट्रैफिक ऊषा के दिशा निर्देश के तहत ट्रेफिक एडवाइजरी जारी की गई है ताकि आमजन को यातायात में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और वह बिना परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच सके।

पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि शादी समारोह एवं अन्य कार्यक्रम के दौरान समारोह स्थल पर आने वाले व्यक्तियों द्वारा सड़क पर जगह देखकर गाड़ी पार्क कर देते हैं। जिसके कारण ट्रैफिक जाम एवं यातायात सम्बन्धी समस्याओं को मध्यनजर रखते हुए यातायात को सुगम एवं सुविधाजनक बनाने हेतु सभी नागरिक एवं मैरिज गार्डन, वाटिका, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, होटल, संचालक तथा कार्यक्रमों में शामिल होने वाले आगंतुक निम्नलिखित नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें

सभी मैरिज गार्डन, वाटिका, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, होटल संचालक कार्यक्रम में शामिल होने वाले आगंतुकों हेतु पर्याप्त रूप से पार्किंग व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करें।

वाहन पार्किंग की उचित व्यवस्था, CCTV कैमरा निगरानी, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध एवं यातायात व्यवस्था के लिए अपने निजी कर्मचारियों की तैनाती कराना सुनिश्चित करेंगे।

ट्रैफिक पुलिस द्वारा फरीदाबाद के लगभग 105 मैरिज गार्डन, वाटिका, धर्मशाला, सामुदायिक केंद्र इत्यादि के प्रबंधकों / संचालकों को इस सम्बन्ध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 149 के तहत नोटिस देकर सूचना दी जा चुकी है।

यातायात सम्बन्धी समस्या उत्पन्न होने पर मैरिज गार्डन संचालक के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

शादी समारोह में शिरकत करने वाले आगंतुक अपना वाहन सड़क पर खड़ा न करें ताकि यातायात जाम सम्बन्धी समस्या उत्पन्न ना हो । यातायात नियमों की उल्लंघना करने के सन्दर्भ में ट्रैफिक पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी
मॉल ,बाज़ार व अन्य मार्किट शॉपिंग के लिए जाते हैं तो अपना वाहन सड़क पर अवैध पार्किंग में खड़ा न करें ताकि अन्य नागरिकों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑटो इत्यादि का प्रयोग करें

ऑटो चालक बाज़ार या भीड-भाड़ वाले स्थान पर अपना ऑटो खड़ा ना करें अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत उचित कार्यवाही की जाएगी।

अवैध पार्किंग या सड़क पर वाहन खड़ा करने की स्थिति में ट्रैफिक पुलिस द्वारा पोस्टल चालान किया जा सकता है।

सड़क दुर्घटना एवं यातायात सम्बन्धी समस्या हेतु फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 0129-2267201 संपर्क करें।

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